Rights of Shareholders in Hindi शेयर होल्डर के अधिकार

Rights of Shareholders in Hindi शेयर होल्डर के अधिकार क्या होते हैं एक सामान्य अंशधारी या शेयर होल्डर के विशिष्ट आधिकार होते हैं जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित हैं। कंपनी के शेयरधारक कंपनी के मालिक हैं क्योंकि उनके पास कंपनी द्वारा जारी इक्विटी शेयर हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शेयरधारकों को विभिन्न अधिकार और सुरक्षा प्रदान की गयी है। इस लेख में शेयर होल्डर के अधिकार क्या हैं उन पर चर्चा करेंगे। शेयर बाजार के बारे में अधिक जानकारी ओर अन्य पहलुओं को जानने के लिये हिंदी में शेयर बाजार के बारे में विस्तार से पढ़ें।



Rights of Shareholders in Hindi शेयर होल्डर के अधिकार
Rights of Shareholders in Hindi शेयर होल्डर के अधिकार

Rights of Shareholders in Hindi शेयरधारकों के अधिकार

सभी आम शेयरधारकों के पास जो सबसे आम अधिकार है उनमें शामिल हैं कंपनी के लाभ, आय और परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी का अधिकार, नियंत्रण प्रबंधन और कंपनी प्रबंधन चयन पर प्रभाव का अधिकार और सामान्य बैठक में मतदान का अधिकार।

Rights of Shareholders -Participation in Profitability

कंपनी के आंशिक मालिकों के रूप में, आम शेयरधारकों को कंपनी के लाभप्रदता profitability में भाग लेने का अधिकार है जब तक वे शेयरों के मालिक हों। लाभ का डिवीजन शेयरधारक के स्वामित्व वाले शेयरों की संख्या पर आधारित होता है। कई बार लंबे समय तक जुड़ कर यह बड़ी राशि बन सकती है। कंपनी अपने लाभ का बंटवारा शेयर होल्डरों में लाभांश या बोनस शेयर के रूप में करती हे।



Right of Dividend लाभांश में अधिकार

कंपनी द्वारा उत्पन्न लाभ में हिस्सेदारी के अलावा शेयरधारकों को लाभांश भुगतान के माध्यम से आय वितरण के अधिकार भी हैं। यदि किसी कंपनी के निदेशक मंडल एक निश्चित अवधि में लाभांश घोषित करते हैं, तो आम शेयरधारक इसे प्राप्त करने के अधिकारी हैं। लाभांश की घोषणा वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के के बाद होती है। लाभांश की घोषणा होने के बाद इसका भुगतान 30 दिनों के भीतर कर दिया जाना चाहिए। यदि कंपनी अंतरिम लाभांश की घोषणा करती है तो उस पर भी शेयरहोल्डर का अधिकार होता है।

Rights of Shareholders to purchase New Shares

अगर कंपनी जनता को नए शेयर जारी करती है, तो मौजूदा शेयरधारकों को नए संभावित शेयरधारकों को स्टॉक की पेशकश करने से पहले विशिष्ट संख्या में शेयर खरीदने का अधिकार होता है। ऐसे शेयरों को राइट शेयर कहते हैं और यह शेयर प्रीमियम पर या बिना प्रीमियम के जारी किये जा सकते हैं।

Right to Vote वोट देने का अधिकार

आम शेयर होल्डर के अधिकार जानने के समय आप पायेंगे कि शेयरधारकों के लिए सबसे बड़ा अधिकार कंपनी की वार्षिक या सामान्य बैठक (AGM) में वोट डालने की क्षमता है। सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली कंपनी के भीतर प्रमुख बदलावों को परिवर्तनों से पहले मतदान किया जाना चाहिए, और आम शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने का अधिकार है।

वार्षिक या सामान्य बैठक

सभी कंपनियों को हर साल वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की आवश्यकता होती है। दो वार्षिक आम बैठकों के बीच 15 महीने से अधिक समय का फासला नहीं होना चाहिये। किसी कंपनी के सभी शेयरधारकों को वार्षिक मीटिंग्स AGM और असाधारण सामान्य बैठकों EGM को आयोजित करने और ऐसी बैठकों में पारित होने वाले प्रस्तावों में से प्रत्येक के समर्थन में या उसके खिलाफ मतदान करने का अधिकार प्राप्त है।



MOA या AOA में बदलाव

कंपनी के Memorandum of Association यानि मेमोरेंडम अॉफ आर्टिकल या Articles of Association आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को केवल कंपनी की एक आम बैठक में ही संशोधित किया जा सकता है जिसे कंपनी के शेयरधारकों को पर्याप्त नोटिस भेज कर बुलाया जा सकता है। सभी शेयरधारकों को एमओए या एओए में बदलाव से संबंधित संशोधन पर वोट देने का अधिकार होता है।

सामान्य बैठक आयोजित करने का अधिकार

किसी कंपनी के निदेशक मंडल को Evtra Ordinary General Meeting (ईजीएम) आयोजित करना तब जरुरी हो जाता है जब ईजीएम को कंपनी के पेडअप केपिटल के 10% हिस्सेदारी रखने वाले शेयरधारकों से ईजीएम आयोजित करने का अनुरोध प्राप्त होता है। यदि निदेशक मंडल प्रदान किए गए समय के भीतर ईजीएम के लिए कॉल करने में विफल रहता है तो शेयरधारक खुद ईजीएम बुला सकते हैं।

Right to Transfer the Shares शेयरों को हास्तांतरित करने का अधिकार

किसी कंपनी के शेयरधारकों को कंपनी में उनके शेयरों को स्वतंत्र रूप से हास्तांतरित करने का अधिकार है। बोर्ड शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार कर सकता है अगर वे पूरी तरह से भुगतान (Fully Paid Up) नहीं किये गये हैं या जहां जिस व्यक्ति को शेयर ट्रांसफर किया जाना है वह बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यक्ति नहीं है।

अल्पसंख्यक शेयरधारकों का संरक्षण

बहुमत शेयरधारकों द्वारा कंपनी के मामलों में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों का दमन होता है या कुप्रबंधन के मामले में, अल्पसंख्यक शेयरधारकों को इससे राहत पाने का अधिकार दिया गया है। ऐसा होने पर कम से कम 100 शेयरधारक या कुल शेयरधारकों का 10% या उससे अधिक Company Law Board में शिकायत कर सकते हैं। कंपनी लॉ बोर्ड ऐसा पाये जाने पर उचित कार्यवाही कर सकता है।

आगे पढ़ें सेबी और अन्य नियामक


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